मनःप्रभावी पदार्थ वाक्य
उच्चारण: [ menaheprebhaavi pedaareth ]
"मनःप्रभावी पदार्थ" अंग्रेज़ी मेंउदाहरण वाक्य
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- स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;
- स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988;
- अन्तर्गत धारा 8 / 18 स्वापक औशधिं एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 मु0 अपराध सं0258/2008 थाना मुनिकीरेती जिला टिहरी गढवाल।
- अभियुक्त सूरती लाल के विरुद्ध अपराध धारा-8 / 18 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का आरोप साबित नहीं होता।
- आदेशः अभियुक्त रोजीनन्द को धारा-8 / 18 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- परिणामस्वरुप अभियुक्त रोजीनन्द के विरुद्ध अपराध धारा-8 / 18 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का आरोप साबित नहीं होता।
- मद्यपान और मनःप्रभावी पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण स्कीम (-1) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है।)
- आदेशः अभियुक्त सूरती लाल को धारा-8 / 18 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ।;
- अतः आरोपी को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (संक्षिप्त मे अधिनियम) की धारा 8 सी सहपठित धारा 21 (अ) के तहत दोषी ठहराया जाता हे।
- फलस्वरूप आरोपी को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8 सी सहपठित 21 (अ) के तहत 6 माह के कठोर कारावास की सजा से ही दण्डित किया जाता है।
- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह बहस की गयी कि जिस समय अभियुक्तगण की तलाशी ली गयी, उस समय पुलिस कर्मचारीगण ने धारा-50 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया।
- जहां पर अभियुक्त के बैग, ब्रीफकेस, अटैची, वाहन की तलाशी ली जा रही हो और पहले से प्राधिकृत अधिकारी को यह पता न हो कि अभियुक्त के पास स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन कोई निषिद्ध पदार्थ है, उस स्थिति में धारा-50 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्राविधान का अनुपालन होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय 2005 किया गया है कि
- जहां पर अभियुक्त के बैग, ब्रीफकेस, अटैची, वाहन की तलाशी ली जा रही हो और पहले से प्राधिकृत अधिकारी को यह पता न हो कि अभियुक्त के पास स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन कोई निषिद्ध पदार्थ है, उस स्थिति में धारा-50 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्राविधान का अनुपालन होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय 2005 किया गया है कि
- वर्तमान मामले में चूंकि पुलिस कर्मचारीगण केवल शान्ति व्यवस्था हेतु गस्त में निकले थे और उन्हें यह पता नहीं था कि अभियुक्तगण के पास निषिद्ध पदार्थ है और पुलिस कर्मचारीगण ने अचानक अभियुक्तगण के हाथों में लिए थैलों से इसकी बरामदगी की है, ऐसी स्थिति में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वर्तमान मामले में उपरोक्त पुलिस कर्मचारीगण को धारा-50 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन करना आवश्यक नहीं था।
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